एक याचिका की सुनवाई करने के दौरान प्राथमिक विद्यालयों में बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति के संबंध में एक अपडेट आ चुका है पटना हाई कोर्ट की तरफ से पहले से पांचवी की कक्षा के शिक्षकों को कोई राहत नहीं मिली है उन्हें संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को मनाना ही पड़ेगा
पटना हाई कोर्ट ने एनसीटीई के 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है जिसमें बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त की संबंध में निर्देश दिया गया था
प्राथमिक कक्षाओं में केवल Inko मिलेगी नियुक्ति
न्यायाधीश विनोद चंद्रन ने स्पष्ट किया कि प्राथमिक विद्यालय में केवल डीएलएड डिग्री प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति ही की जाएगी
याचना करता होने 28 जून 2018 को एनसीटीई द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी थी जिसमें प्राथमिक कक्षाओं में B.Ed डिग्री धार शिक्षकों को पत्र माना गया इस अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया
एनसीटी ईद द्वारा 28 जून 2018 को अधिसूचना जारी कर बेड डिग्री धारकों को एक ब्रिज कोर्स करके प्राथमिक में पढ़ना की अनुमति दी गई थी


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